Agra News: चार साल तक रिश्वत के दाग का मुकदमा झेला, आरोप साबित नहीं
आगरा। महज 200 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में दो लोगों ने चार साल तक अदालत के चक्कर काटे। जब गवाही की बारी आई तो जिस ट्रक चालक ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसने ही अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मृदुल दुबे ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।थाना सैंया में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कानपुर निवासी जयंत कुमार 1 सितंबर, 2022 की गाड़ी में प्याज लेकर जा रहे थे। थाना सैंया के गांव पूरा निवासी हरिओम और इरादतनगर के रहलई निवासी रोशनलाल ने गाड़ी रोक ली। दस्तावेज पूरे होने के बाद भी छोड़ने के बदले में 200 रुपये वसूल किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। कब्जे से सौ-सौ रुपये के नोट बरामद किए। दोनों के खिलाफ रंगदारी, चोरी की संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में बदल गई मुकदमे की तस्वीर शिकायतकर्ता ट्रक चालक जयंत कुमार ने आरोपियों से रिश्वत मांगे जाने और घटना के अहम तथ्यों का समर्थन नहीं किया। अन्य गवाहों ने भी कथित वसूली, मौके पर गिरफ्तारी और बरामदगी की कहानी को पुष्ट नहीं किया। एक गवाह ने तो साफ कहा कि उसके सामने न कोई कहासुनी हुई और न ही आरोपियों ने ट्रक चालक से पैसे मांगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 08, 2026, 02:14 IST
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