US: ट्रंप प्रशासन के फैसले पर संघीय न्यायाधीश ने लगाई मुहर, कहा- अवैध अप्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण
अवैध अप्रवासियों के निर्वासन को लेकर हो रहे विरोध के बीच संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत दी है। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को अनुमति दी है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले हर व्यक्ति को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ट्रेवर नील मैकफैडेन ने गुरुवार को प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अधिकारी केवल ऐसी व्यवस्था को लागू कर रहे थे जो पहले से ही देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मौजूद है, लेकिन वह अमेरिकी नागरिक नहीं है। मैकफैडेन ने फैसले में इस व्यवस्था को रोकने वाले समूहों के दावों पर गौर किया। उन्होंने फैसला सुनाया कि नई व्यवस्था का विरोध करने का समूहों के पास कोई अधिकार नहीं है। नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। ये भी पढ़ें:राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने जताई खुशी, कहा- आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करते रहेंगे इसके बाद होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सूचना जारी करते हुए कहा कि जो लोग पहले से ही देश में 30 दिन या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, उनके लिए पंजीकरण की समय सीमा शुक्रवार है। आगे पंजीकरण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी। सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे पास हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अभी चले जाइए। यदि आप अभी चले जाते हैं, तो आपको वापस लौटने, हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन सभी आव्रजन कानूनों को लागू करेगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके। होमलैंड के सुरक्षा अधिकारी कर चुके हैं घोषणा ट्रंप प्रशासन अवैध अप्रवासियों के निर्वासन को लेकर लगातार काम कर रहा है। इस बीच होमलैंड सुरक्षा विभाग ने पंजीकरण व्यवस्था का एलान किया। अधिकारियों ने 25 फरवरी को घोषणा की थी कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सभी लोग संघीय सरकार के साथ पंजीकरण करें। जो लोग स्वयं रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना या अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। पंजीकरण न करना एक अपराध माना जाएगा। ये भी पढ़ें:टैरिफ बढ़ाने के बाद यूएस विरोधी वैश्विक मोर्चा बनाने की तैयारी में चीन; कई देशों से संपर्क साधा 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने वाले लोगों को अपनी उंगलियों के निशान और पता देना होगा। 14 वर्ष से कम आयु वालों के माता-पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे पंजीकृत हूं। पंजीकरण प्रक्रिया 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रह रहे कनाडाई लोगों पर भी लागू होगी। सरकार को जारी करनी चाहिए थी अधिसूचना मुकदमा करने वाले समूहों का कहना है कि सरकार को बदलाव लाने से पहले लंबी सार्वजनिक अधिसूचना प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था। सरकार केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामूहिक निर्वासन को अंजाम देने के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे लागू कर रही है। यह पंजीकरण उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है, जो काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और अमेरिका में गहरे पारिवारिक संबंध रखते हैं। जबकि सरकार ने पहले ही पंजीकरण की आवश्यकता के अधीन लोगों से अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा वेबसाइट पर एक खाता बनाने के लिए कहा है। संबंधित वीडियो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 11, 2025, 07:43 IST
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