Yamuna Nagar News: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ छात्राओं को किया जागरूक

यमुनानगर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता और अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी महिलाओं के लिए जरूरी है। किसी भी संस्थान में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल प्रबंधन की नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी है। ये विचार अधिवक्ता रेखा राठी ने गुरु नानक खालसा कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ व जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से आयोजित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर व्याख्यान में शिरकत करने पहुंचीं थी। इसमें महिलाओं के अधिकारों, उत्पीड़न की पहचान और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई। रेखा राठी ने यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को समझाते हुए बताया कि कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कानून में व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में वे उचित कदम उठा सकें। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2015 के विनियमों की जानकारी भी दी।प्राचार्य डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला के नेतृत्व में कार्यक्रम करवाया गया। महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. नीना पुरी की देखरेख में हुए कार्यक्रम का संचालन निशि ने किया, जबकि डॉ. वर्षा निगम ने व्यवस्थाएं संभालीं। इस दौरान उपप्राचार्या डॉ. जसविंदर कौर, डॉ. गुरविंदर कौर, डॉ. कैथरीन मसीह और विजय मेहता मौजूद रहे। कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष रणदीप सिंह जौहर ने कहा कि विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी देना जरूरी है। संवाद-------

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 22, 2026, 03:21 IST
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