Chandigarh News: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खाने-पीने पर नहीं होगी जेब ढीली

चंडीगढ़। हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में 40 हजार किसानों के नौतोड़ जमीन के मालिकाना हक के मामले में हरियाणा सरकार ने बताया कि सरकार ने अधिसूचना (17 सितंबर 2025) जारी कर पूर्व आईएफएस अधिकारी एमपी शर्मा के साथ पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त और जिला राजस्व अधिकारी को तीन सदस्यीय निकाय में शामिल कर दिया। कोर्ट ने सरकार की ओर से बनाए गए तीन सदस्यीय निकाय पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह कदम वन निपटान अधिकारी के कार्य में बाधा डालेगा।मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त और डीआरओ जैसे अधिकारी पहले से ही अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में उन्हें इस समिति में शामिल करना कार्यक्षमता घटाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब 2018 में ही वन निपटान अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तो अलग से तीन सदस्यीय निकाय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव से दो हफ्तों में हलफनामा दाखिल कर पूरा कारण स्पष्ट करने को कहा है।पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल मुख्य याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया था कि सीमांकन व अन्य सभी कार्य फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ही करेंगे। कोर्ट ने एफएसओ को निर्देश दिया था कि वह अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द सौंपेंगे और राज्य सरकार 31 दिसंबर 2025 तक मोरनी को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करेगी। हाईकोर्ट ने एफएसओ को सर्वेक्षण, सीमांकन और मानचित्र तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि अधिसूचना जारी होने तक मोरनी हिल्स क्षेत्र में सभी गैर-वन गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।मालिकाना हक देने की 40 हजार किसान मांग कर रहेशिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि लंबे समय से इस भूमि का मालिकाना हक देने की 40 हजार के करीब स्थानीय किसान मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय से चली आ रही आधिकारिक सुस्ती और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की स्पष्ट अनिच्छा की निंदा करने के लिए हम खुद को बाध्य पाते हैं। लगभग चार दशक बीत जाने के बावजूद सीमांकन का काम पूरा न होना संबंधित अधिकारियों की वैधानिक और संवैधानिक विफलता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 22, 2025, 02:41 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Chandigarh News: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खाने-पीने पर नहीं होगी जेब ढीली #FoodAndDrinksAtChandigarhAirportWon'tCostYouAFortune. #SubahSamachar