DIG Bhullar: कोर्ट के आदेशों को भी प्रभावित करते थे पूर्व डीआईजी, बिचौलिए के साथ चैट में दो जजों के नाम आए

रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का पांच दिन का रिमांड पूरा होने पर आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो सीबीआई दोबारा रिमांड मांग सकती है। भुल्लर और बिचौलिये कृष्णू के व्हाट्सअप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। भुल्लर और बिचौलिये कृष्णू जजों से सांठगांठ कर अदालतों के फैसलों को प्रभावित करते थे। इस कड़ी में सीबीआई ने चंडीगढ़ और मोहाली के दो न्यायिक अधिकारियों की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार आज कोर्ट में सीबीआई इससे जुड़े सबूत पेश कर दोनों न्यायिक अधिकारियों से पूछताछ को लेकर मंजूरी मांग सकती है। सीबीआई को जांच के दौरान पता चला है कि भुल्लर अपने रसूख का इस्तेमाल अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने के लिए भी करते थे। बता दें दोनों न्यायिक अधिकारी सीबीआई की रडार पर हैं। सीबीआइ उन जजों के भुल्लर के साथ हुई चैट के आधार पर सबूत जुटाने में लग गई है। दुबई के टूर भी कराए गए इन न्यायिक अधिकारियों को सीबीआई की जांच में सामने आया है कि जिन दो न्यायिक अधिकारियों से भुल्लर और बिचौलिये कृष्णू के लिंक सामने आये हैं, उनसे अपने क्लाइंट यानी जिस व्यक्ति से उसके कोर्ट केस को उसके हक में करवाने के लिए अदालत के फैसले कराये जाते थे, उन न्यायिक अधिकारियों तक सिर्फ रिश्वत की रकम ही नहीं बल्कि उन्हें फॉरेन टूर भी कराया जाता था। दोनों न्यायिक अधिकारी विदेश टूर पर जा चुके हैं, इससे जुड़े सीबीआई ने सबूत जुटाए हैं। पटियाला और लुधियाना में रेड में जो सबूत मिले, उन्हें कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई पटियाला में बीएच प्रॉपर्टीज के मालिक भूपिंदर सिंह के घर और लुधियाना में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के अलावा पांच जगहों पर रेड के दौरान सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई ने रेड में जो सामान बरामद किया, उसमें 20.5 लाख रुपये नकदी, तीन डिजिटल डिवाइस, 7 से 8 फाइलें, 23 के करीब प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट़स और प्रॉपर्टी डीलरों के लेनदेन के रिकॉर्ड पर अपने कब्जे में लिये है। इन दस्तावेजों से सीबीआई को यह सुराग मिले हैं कि निलंबित डीआईजी भुल्लर अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाने के लिए इन प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए पैसा इन्वेस्ट करवाते थे। सीबीआई वीरवार को विशेष अदालत में भुल्लर की बेनामी संपत्तियों को लेकर भी अहम दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रख सकती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 06, 2025, 05:54 IST
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