UP Crime: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चार दोषियों को सश्रम उम्रकैद, 10 साल पुराना है मामला

दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश तृतीय (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त शैलेंद्र चौहान उर्फ अजय, अजीत चौहान, करिया यादव और विनोद यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों अभियुक्तों को छह लाख 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड देने पर अदालत ने पांच लाख 44 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता के परिजन को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के इटहा गांव के शैलेंद्र चौहान उर्फ अजय व सैदपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव के अजीत चौहान और मिल्की चक, रोहनिया के विनोद यादव व करिया यादव ने तीन अप्रैल 2014 को 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे जान से मारने की नीयत से जहर पिला दिया था। उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। इसे भी पढ़ें;Varanasi News: यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित छह नामजद और 65 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, जानें- क्या है आरोप मामले को लेकर रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुनाई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 23, 2025, 23:29 IST
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