Crime: डाके के दौरान सामूहिक दुष्कर्म में बबलू गैंग के चार सदस्यों को उम्रकैद, मुठभेड़ में मारा गया था एक साथी

डाके के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के 14 साल पुराने मामले में अदालत ने अलीगढ़ जिले के कुख्यात बबलू मेवाती गैंग के चार सदस्यों को उम्रकैद के कठोर दंड से दंडित किया है। साथ में चारों पर अर्थदंड भी नियत किया है। यह निर्णय एडीजे विशेष एससी-एसटी न्यायाधीश तोष कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया है। मामले में पीडि़त परिवार ने लोकलाज के भय से चोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 23 नवंबर 2012 की सुबह चार बजे की है। महानगर के सासनी गेट इलाके के वादी अनुसूचित परिवार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि परिजन सोये हुए थे। तभी आए घर में घुसे बदमाश कीमती जेवरात चोरी कर ले गए थे। जाते समय पीड़ित परिवार ने लाइट की रोशनी में बदमाशों को पहचाना था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। 30 जनवरी 2013 को एसओजी टीम ने मथुरा रोड पर मुठभेड़ में दो बदमाश पकड़े। इनकी पहचान कोतवाली हजीरा मोहल्ला के इकरार उर्फ डांसर व लोधा अमरपुर के शमीम के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ में 23 नवंबर की रात सासनी गेट के घर में अपने गिरोह सरगना लोधा के नौगवां अर्जुनपुर के कुख्यात लुटेरे बबलू मेवाती व गैंग के संग चोरी के बजाय डकैती व परिवार की नवविवाहित महिला संग सामूहिक दुष्कर्म भी स्वीकार किया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 10, 2026, 17:40 IST
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