Balrampur News: गोहत्या के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने गोवध के अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। नौ वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम कौड़ीडीह कुश्महर निवासी शब्बू उर्फ सद्दाम को पुलिस ने 14 मई 2016 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभियुक्त पर सब्बल घोंपकर साड़ का हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शब्बू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया है। (संवाद)लापरवाही से वाहन चलाने वाले को सजाबलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/ एफटीसी राहुल आनंद ने लापरवाही से वाहन चलाने से हादसे में हुई मौत के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखरपुर निवासी गामा चौधरी ने 25 जून 1994 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि विपक्षी कलीम निवासी जरवा ने लापरवाही से वाहन चलाकर उनके रिश्तेदार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। देहात पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की। न्यायाधीश ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी कलीम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 20, 2025, 20:35 IST
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