Ghazipur News: 57 दिन और 16 तारीख...दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, बच्ची संग किया था गंदा काम
Ghazipur News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुना दिया। गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के पीड़िता के पड़ोस के गांव निवासी रामअवध राजभर को आजीवन कारावास के साथ 42 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि यह फैसला 57 दिन और 16 तारीखों में आया है। अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। जिसके मुताबिक 28 जून 2025 दोपहर वह घर से बाहर गई थी। घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेली थी, उसी फायदा उठाकर बगल गांव का निवासी रामअवध राजभर पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 29, 2025, 20:33 IST
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