Smuggling case: रान्या ने माना- सोने की खरीद के लिए हवाला के जरिये हुआ भुगतान, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
सोना तस्करी मामले में इस महीने के शुरू में बंगलूरू एयरपोर्ट से गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने स्वीकार किया कि सोने की खरीद के लिए हवाला के जरिये पैसा भेजा गया। रान्या राव की जमानत पर सुनवाई के दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मंगलवार को अदालत में यह जानकारी दी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राव की जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। Ranya Rao Case:रान्या राव ने पुलिस प्रोटोकॉल का किया था दुरुपयोग, जांच में मिले सबूत रान्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान डीआरआई की ओर से पेश वकील मधु राव ने कहा कि अधिकारियों ने अभिनेत्री के खिलाफ सीमा शुल्क की धारा 108 के तहत न्यायिक जांच का नोटिस दिया है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि इस मामले में किस हद तक वित्तीय अनियमितताएं हुईं और कानून का किस तरह उल्लंघन हुआ। Ranya Rao Gold Smuggling Case:रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोके केंद्र; हाईकोर्ट का निर्देश उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब दो बार रान्या राव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पहली बार ट्रायल कोर्ट और दूसरी बार आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव (छुट्टी पर भेजे गए) की सौतेली बेटी रान्या के 3 मार्च को दुबई से लौटने पर केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ की सोने की छड़ें जब्त की गई थीं। उसके बाद राव की घर की तलाशी के दौरान भी अधिकारियों को 2.06 करोड़ के आभूषण और 2.67 करोड़ की नकदी मिली थी। संबंधित वीडियो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 25, 2025, 20:41 IST
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