Gorakhpur News: स्टांप शुल्क की चोरी में उप निबंधक निलंबित, स्टांप शुल्क जमा कराने के मामले में हुआ था खेल

गोरखपुर। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर ताल जहदा के पास करीब 21 हेक्टेयर भूमि की आठ पॉवर ऑफ अटार्नी में कम स्टांप शुल्क जमा कराने के आरोप में उप निबंधक सदर-प्रथम सुबोध कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय, प्रयागराज से संबद्ध किया गया है। मामले की जांच शासन स्तर पर चल रही है। मुख्यालय स्तर से हुई कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। निबंधन कार्यालय में आठ पावर ऑफ अटार्नी के अभिलेखों में स्टांप व निबंधन शुल्क कम जमा करने की शिकायत अधिवक्ता पीएन पांडेय ने शासन स्तर पर की थी। इसके अलावा निबंधन प्रथम कार्यालय से ही नेपाल के थापा परिवार से हुई पॉवर ऑफ अटार्नी में भी स्टांप कर चोरी का मामला पकड़ा गया था। इसकी भी शिकायत शासन स्तर पर हुई थी। दोनों मामलों में करीब 200 करोड़ रुपये की कर चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा कुछ और मामलों की भी शिकायत की गई है। इसकी भी जांच चल रही है। 15 मामले एसडीएम और डीएम कोर्ट में हैं जहां सुनवाई चल रही है। शिकायतों पर विभागीय जांच शुरू करा दी गई। जांच में पाया गया है कि उप निबंधक प्रथम सुबोध कुमार राय के कार्यालय में पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी के पंजीकरण के समय नियमों की अनदेखी की गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई थी। इसके आधार पर राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप में महानिरीक्षक निबंधन डॉ रूपेश कुमार ने उप निबंधक प्रथम सुबोध कुमार राय को निलंबित कर दिया है। एक अक्तूबर को कार्रवाई संबंधित पत्र भी विभाग में आ गया है। एआईजी स्टांप संजय दुबे ने बताया कि पॉवर ऑफ अटार्नी में कम शुल्क जमा करने की शिकायत पर जांच हुई थी। महानिरीक्षक निबंधन ने सहायक निबंधक प्रथम को निलंबित कर दिया है। अभी उनकी जगह किसी की तैनाती नहीं हुई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 03, 2024, 05:50 IST
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