Maharajganj News: वित्तीय अनियमितता में ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

महराजगंज। जिला विकास अधिकारी करुणाकर अदीब ने ग्राम विकास अधिकारी राजीव कुमार रामचंद्रन को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी पर ग्राम पंचायत पिपराकाजी एवं खोन्हौली में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान करने का आरोप है। वहीं पंचायत गेटवे पोर्टल पर फीडिंग का कार्य पंचायत सचिवालय में निर्धारित कंप्यूटर सिस्टम के बजाय किसी अन्य कंप्यूटर से करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि दोनों कार्य एक ही आईपी एड्रेस से किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों सीपीयू एक ही स्थान पर रखे गए थे और वहीं से भुगतान किया गया। यह सरकारी प्रक्रिया के खिलाफ है और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। डीडीओ ने बताया कि निलंबन के दौरान राजीव कुमार रामचंद्रन को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जो अर्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा। इस धनराशि पर महंगाई भत्ता भी देय होगा। इसके अलावा, अन्य प्रतिपूर्ति भत्ते भी तभी दिए जाएंगे, जब यह प्रमाणित होगा कि संबंधित मदों पर वास्तविक खर्च हुआ है। निलंबित अधिकारी को यह भी प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान राजीव कुमार रामचन्दन विकास खंड निचलौल से संबद्ध रहेंगे। डीडीओ करुणाकर अदीब ने खंड विकास अधिकारी, परतावल श्वेता मिश्रा को इस मामले की जांच के लिए नामित किया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि 15 दिनों के भीतर जांच-पड़ताल कर आरोपपत्र तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि उसे अनुमोदित कर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 16, 2025, 20:59 IST
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