Gurugram: बॉलीवुड एक्टर के घर पहुंची DTP की टीम, दीवार और पेड़-पौधे सब हटाए; डीएलएफ फेज-3 में फिर चला बुलडोजर
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) गुरुग्राम ने शुक्रवार को डीएलएफ फेज-3 के एस ब्लॉक में रेस्टोरेशन एवं सीलिंग अभियान दोबारा शुरू किया। डीटीपीई अमित माधोलिया के नेतृत्व में पुलिस बल एवं जिला प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई करीब 13 दिन बाद शुरू हुई। इस दौरान अवैध पीजी सील किया गया और कई स्टिल्ट पार्किंग से अवैध निर्माण भी हटाए गए। अभियान की शुरुआत फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ के आवास से हुई जहां पर उनके घर के सामने लगी टाइल्स को हटाया गया। इस दौरान फिल्म अभिनेता ने जिला नगर योजनाकार विभाग के इस अभियान का समर्थन किया। इससे पहले विभाग ने 18, 19 और 20 जून को तीन दिन तक अभियान चलाया था। उस दौरान विभाग ने देखा कि जिन पीजी पर कार्रवाई की जा रही थी, उनमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए विभाग ने लगभग 10 दिन का समय दिया तथा संबंधित भवनों में पंफ्लेट और नोटिस वितरित कर भवन खाली करने की अपील की। निर्धारित समय पूरा होने के बाद शुक्रवार को अभियान उसी स्थान से दोबारा शुरू किया गया, जहां इसे पहले रोका गया था। शुक्रवार को अभियान के दौरान विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के साथ-साथ अवैध रूप से संचालित पीजी, सर्वेंट रूम एवं अन्य अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके अलावा करीब 30 मकानों के बाहर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। टीम ने मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि पर विकसित किए गए अवैध गार्डन, गार्ड रूम, लोहे की ग्रिल, चबूतरे, गमले, सजावटी संरचनाएं तथा अन्य स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसे भी जानें : एस-18/1 स्थित ग्राउंड प्लस दो मंजिला भवन में संचालित 26 कमरों वाले पीजी को पूरी तरह सील कर दिया गया। : एस-18/18 स्थित स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन में बनाए गए अवैध ड्राइंग रूम को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा भवन में बने छह सर्वेंट रूम तथा छत पर बनाए गए दो लीजर रूम को सील कर दिया गया। : एस-18/19 स्थित स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन की पार्किंग में बनाया गया अवैध ड्राइंग रूम तथा पीछे के सेटबैक को कवर कर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं स्टिल्ट में बनाए गए दो स्टोर रूम भी सील किए गए। : सिरिस रोड-16 स्थित भवन में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से बनाए गए दो कमरे, सात शौचालय तथा कवर किए गए पिछले हिस्से को छोटे जेसीबी की सहायता से पूरी तरह ध्वस्त कर भवन को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप बहाल किया गया। : एस-19/14 स्थित स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन में प्रत्येक मंजिल पर संचालित छह-छह कमरों वाले पीजी सहित पूरी इमारत को सील कर दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। स्टिल्ट पार्किंग पर अवैध कब्जे, स्वीकृत भवन योजना के विपरीत निर्माण, राइट ऑफ वे पर किए गए अतिक्रमण तथा रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध संचालित गतिविधियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोर्ट में मामले की सुनवाई छह जुलाई को होनी है। इस दौरान कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।- अमित माधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग, गुरुग्राम
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 03, 2026, 18:52 IST
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