ज्ञानवापी: सील वजूखाने के ताले पर कपड़े बदलने में आदेश की तिथि तय, अर्जी में कही गई थी ये बात; जानें मामला

Varanasi News: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में बुधवार को शृंगार गौरी–ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत में वह आदेश प्रति प्रस्तुत की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका पर पारित हुआ था। इसके बाद पक्षकारों ने वजूखाना के सीलबंद ताले पर लगे फटे कपड़े को बदलने की अनुमति देने की मांग उठाई, जिस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज की। प्रशासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 को लेकर लंबित सुनवाई के मद्देनजर अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया था कि वे धार्मिक मामलों में कोई नया मुकदमा दर्ज न करें और न ही ऐसा आदेश पारित करें जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 04, 2025, 00:58 IST
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