PAN: एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10000 रुपये तक जुर्माना; ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन
सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेंस के जरिये पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। पैन 2.0 के जरिये सरकार डुप्लिकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा-272बी के तहत कर अधिकारी एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 27, 2025, 05:01 IST
PAN: एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10000 रुपये तक जुर्माना; ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन #BusinessDiary #National #Pan #PanCard #SubahSamachar