Delhi: पति-पत्नी के बीच 'वो' अब छिप नहीं सकेगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवफाई मामलों में अदालतों को दी ये इजाजत
पति और पत्नी के बीच तीसरा यानी वो अब छिप नहीं सकेगा। दोनों में से किसी ने भी बेवफाई की तो डाटा फिल्टरेशन और कॉल डिटेल से सब पता चल जाएगा।हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों के आरोपों की जांच के लिए अदालतें पति-पत्नी और कथित प्रेमी-प्रेमिका के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और टावर लोकेशन डेटा मंगवा सकती हैं। हालांकि, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किया जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 31, 2025, 08:10 IST
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