Himachal: डिमार्केशन की रिपोर्ट पर कब्जाधारी मानकर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने के सहायक चुनाव अधिकारी के आदेश एमसी सोलन के को निरस्त कर दिया है। मामले में सुनवाई कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध और खामियों से भरा हुआ माना है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि संदिग्ध सीमांकन (डिमार्केशन) की रिपोर्ट आधार पर किसी को अतिक्रमणकारी मानकर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने 4 मई के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के नामांकन को बहाल करने का आदेश दिया। यह भी कहा कि इस फैसले से 21 अप्रैल को जारी चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता पीयूष गर्ग ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के लिए नामांकन भरा था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 09, 2026, 08:07 IST
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