हाईकोर्ट : ओपन लर्निंग स्कूल के छात्रों को जेएसी काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी

- जेईई मेंस में रैंक के बावजूद ओपन स्कूल के छात्रों को काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी- ओपन लर्निंग स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के चलते छात्रों को हो रहा था नुकसान- अदालत ने ओपन स्कूल और जेएसी को निर्देश जारी किएगौरव बाजपेई नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़े छात्रों को जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग (जेएसी) प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। इसके जरिए दिल्ली सरकार की ओर से संचालित इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने सोमवार को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जेएसी और ओपल स्कूल को निर्देश जारी किए हैं। याचिका अक्षिता सहरावत, ओम उपाध्याय और आर्यन वर्मा समेत छात्रों ने दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया कि जेईई (मेन्स) 2025 में अच्छे रैंक हासिल करने के बावजूद, एनआईओएस के 12वीं के परिणाम में देरी के कारण जेएसी काउंसलिंग में भाग लेने में असमर्थता की शिकायत की थी।याचिकाकर्ताओं के वकील अंकित सिंह ने कहा कि परिणाम घोषित करने में देरी उनके नियंत्रण में नहीं है, और इसके कारण उन्हें शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हो सकता है। जेएसी की ओर से पेश वकील अवनीश अहलावत ने तर्क दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में 12वीं के परिणाम अनिवार्य हैं और इसमें कोई बदलाव तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि छात्रों को उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि जेएसी और जेएसएए जैसे काउंसलिंग निकायों को बोर्ड्स के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं भविष्य में न आएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और यह कोई मिसाल नहीं बनेगा। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई विशेष अधिकार भी नहीं बनाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगीकोर्ट ने यह दिए निर्देशकोर्ट ने एनआईओएस को 12वीं कक्षा के परिणाम 17 जून 2025 तक, या उससे पहले, घोषित करने का निर्देश दिया, ताकि छात्रों को 19 जून 2025 को जेएसी काउंसलिंग के लिए उपलब्ध एकल-दिवसीय पंजीकरण विंडो का लाभ मिल सके। जेएसी को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ताओं को 2 जून 2025 को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे, बशर्ते वे पहली राउंड की सीट आवंटन तिथि से पहले 12वीं का परिणाम जमा करें। यदि एनआईओएस 19 जून तक परिणाम घोषित नहीं करता, तो जेएसी को याचिकाकर्ताओं को उस दिन पंजीकरण की अनुमति देनी होगी, चाहे परिणाम उपलब्ध हो या नहीं, लेकिन सीट आवंटन दूसरी राउंड की घोषणा से पहले परिणाम जमा करने पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने जेएसी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की तरह अन्य प्रभावित छात्रों को भी इस आदेश के बारे में सूचित करे और उन्हें 19 जून को पंजीकरण का अवसर प्रदान करे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 02, 2025, 20:56 IST
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