Himachal: दिवंगत शिक्षक के वारिसों को तीन इंक्रीमेंट, 68 दिन का बकाया वेतन देने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह दिवंगत जेबीटी शिक्षक के कानूनी वारिसों को उनके सेवाकाल के तीन एसीपी इंक्रीमेंट और 68 दिनो का बकाया वेतन ब्याज सहित प्रदान करे। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए मृतक शिक्षक प्रकाश चंद की 4, 9 और 14 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर तीनों एसीपी इंक्रीमेंट उनके कानूनी वारिसों को देने को कहा है। यदि यह भुगतान तीन महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो विभाग को याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक 6 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। अदालत ने कहा कि गलती विभाग की थी तो सजा कर्मचारी को क्यों। जब बर्खास्तगी को अवैध करार दे दिया गया है, तो कर्मचारी को उस अवधि के वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसमें उसे जबरन काम करने से रोका गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 13, 2026, 21:57 IST
Himachal: दिवंगत शिक्षक के वारिसों को तीन इंक्रीमेंट, 68 दिन का बकाया वेतन देने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश #CityStates #HimachalPradesh #Shimla #HighCourtOrder #SubahSamachar
