Himachal: शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का दावा खारिज, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदक के पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने पाया कि राज्य सरकार की 7 मार्च 2019 की अनुकंपा नीति के क्लॉज-4 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को दैनिक वेतन भोगी के रूप में केवल चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अनिवार्य है। चूंकि याचिकाकर्ता केवल 8वीं पास है, इसलिए वह इस पद के लिए पात्र नहीं है। अदालत ने कहा कि विभाग द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय पूरी तरह से नीति के दायरे में है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। याचिकाकर्ता के पिता शिक्षा विभाग में अंशकालिक जल वाहक के रूप में भर्ती हुए थे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 05, 2026, 19:28 IST
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