Clat UG 2026 : हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द, क्लैट-यूजी 2026 की मूल मेरिट लिस्ट बहाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लैट-यूजी 2026 की मूल मेरिट लिस्ट को बहाल करते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से दायर विशेष अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि शैक्षणिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यंत सीमित होती है। गाजियाबाद निवासी अभ्यर्थी ने पिता के माध्यम से एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर कर सेट-सी के प्रश्न संख्या छह, नौ और 13 के उत्तरों को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने तीन फरवरी 2026 को दिए अपने आदेश में प्रश्न संख्या नौ के लिए दो विकल्पों को सही मानते हुए मेरिट लिस्ट को फिर से संशोधित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कंसोर्टियम ने अपील दायर की जबकि अभ्यर्थी ने शेष दो प्रश्नों में राहत न मिलने पर अपनी अलग अपील दाखिल की थी।कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और उत्तर कुंजी की शुद्धता का निर्धारण संबंधित विषयों के विशेषज्ञों का कार्य है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 09, 2026, 11:31 IST
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