High Court : मुआवजे के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियमानुसार करें विचार

मुआवजे के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समर्थन में कोई भी राजस्व अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है। मामले में याचियों को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और अधिकारी को नियमानुसार विचार करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने अजीत और 29 अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी देवरिया/कुशीनगर के आदेश के आधार पर मुआवजे के लिए जिलाधिकारी को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई फैसला न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों ने दावे के समर्थन में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी से संपर्क करने की सलाह देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 17, 2025, 12:40 IST
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