हाईकोर्ट सख्त : थाने से सीसीटीवी फुटेज गायब मिला तो पुलिस के खिलाफ अवैध हिरासत का आरोप सच माना जाएगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत और थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि थाने से सीसीटीवी फुटेज गायब रहता है या जानबूझकर बंद रखा जाता है और पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के बाद रिहा करने का कोई पुख्ता दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाती है तो अदालत याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए अवैध हिरासत के आरोपों को ही सच और अंतिम मानकर आदेश जारी करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने दिया है। देवरिया निवासी महेंद्र गौर और तीन अन्य याचियों ने गौरी बाजार थाने में पुलिस की ओर से गैर-कानूनी तरीके से बंद रखने के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचियों का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें बिना किसी एफआईआर, गिरफ्तारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखा। सुनवाई के दौरान जब थाने का सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगा गया तो वह कई दिनों का गायब मिला। तत्कालीन थाना प्रभारी ने कैमरे खराब होने और मैकेनिक से ठीक कराने की बात कही, लेकिन जनरल डायरी में इसका कोई उल्लेख नहीं था और न ही कोई तकनीकी रिपोर्ट पेश की गई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 01, 2026, 14:12 IST
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