Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- ओबीसी प्रमाणपत्र पुराना होने पर उम्मीदवारी रद्द करना गलत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि काउंसलिंग के समय किसी उम्मीदवार का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र पुराना या अमान्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में चयन समिति का यह कर्तव्य है कि वह उम्मीदवार को नया प्रमाणपत्र पेश करने के लिए उचित समय दे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने विभाग की कार्रवाई को कानूनन गलत ठहराते हुए निर्देश दिए है कि याचिकाकर्ता को वेटरनेरी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति दी जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 29, 2026, 20:53 IST
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