हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, पीटीए में हुई नियुक्ति अनुभव प्रमाणपत्र को नजरअंदाज करने का आधार नहीं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता आनंद स्वरूप को ड्राइंग मास्टर के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता के वैध शिक्षण अनुभव को गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया। यह आदेश उन अन्य अध्यापकों के लिए भी राहत लेकर आ सकता है, जिनका पीटीए व एसएमसी आधारित अनुभव सरकारी नियुक्तियों में मान्यता नहीं पा सका। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि चयन समिति ने गलती से उन्हें 2009 से 2012 तक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा में तीन वर्ष अध्यापन करने के लिए मिलने वाले 1.5 अंक नहीं दिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 17, 2025, 10:37 IST
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