हिमाचल विधानसभा: नगर निकाय क्षेत्र में यूजर चार्ज नहीं दिए तो संपत्ति कर के साथ होगी वसूली, विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश में अगर नगर निकाय क्षेत्र में यूजर चार्ज नहीं दिए तो इन्हें पिछले साल के संपत्ति कर के एरियर के साथ वसूल किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य विधानसभा में वीरवार को पारित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 में किया गया है। 1994 के अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है। विधेयक सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 04, 2025, 20:34 IST
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