Himachal: 10 साल तक कर्मचारी को लाभ नहीं देना गलत, अधिकारियों पर लगा पांच लाख का जुर्माना बरकरार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अदालती आदेशों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को सही ठहराया है, जिसमें दोषी अधिकारियों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने पाया कि विभाग ने एक दशक तक कर्मचारी को उसके जायज हक से वंचित रखा। अदालत इस बात पर भी हैरान थी कि अपील उन 6 सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से भी दायर की गई थी, जिन्होंने इसके लिए कोई आधिकारिक अधिकार पत्र (पॉवर ऑफ अटॉर्नी तक नहीं दिया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 25, 2026, 19:56 IST
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