हिमाचल प्रदेश: गांवों में व्यवसाय के लिए लीज पर भवन लेने को धारा 118 की अनुमति जरूरी नहीं, विधेयक सदन में पेश

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक को आगामी दिनों में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 02, 2025, 21:06 IST
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