हिमाचल: फर्म ने नहीं लौटाया 3.49 करोड़ रुपये का लोन, गारंटर गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

एक निजी फर्म की ओर से करीब 3.49 करोड़ रुपये के लोन व ब्याज की रकम वापस न करने पर पुलिस ने गारंटर को शिमला के ठियोग से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सहायक पंजीयक की अदालत में पेश किया गया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि 25 अक्तूबर को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत से राजेश कुमार गांव सतोग डाकखाना बजाशरा तहसील ठियोग, जिला शिमला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसमें राजेश कुमार एक निजी फर्म का गारंटर था। उक्त फर्म ने बघाट बैंक सोलन से ऋण लिया था, परंतु वह उक्त ऋण को तय सीमा के भीतर वापस करने में नाकाम रही। इस पर बघाट बैंक सोलन ने उक्त फर्म को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसकी ब्याज सहित कुल देनदारी 3,49,26,957 रुपये बनती है। उक्त देनदारी न चुकाने पर उक्त फर्म के विरुद्ध सह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन कोर्ट में लोन रिकवरी का मामला में चल रहा है। राजेश कुमार उक्त फर्म का गारंटर था। उसे कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए बार-बार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा था। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद आरोपी को सोलन पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 11 डिफाल्टरों की तलाश जारी मामले में अभी तक 22 डिफाल्टरों में से 11 की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की कार्रवाई की गई है। 11 डिफाल्टरों की तलाश जारी है। इनमें 10 शिमला व सिरमौर जिलों के निवासी हैं और एक सोलन जिला से संबंधित हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 15, 2025, 18:01 IST
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