हिमाचल हाईकोर्ट : बिजली बिल में जोड़कर लिया जा सकता है कचरा उपकर, उपचार व प्रबंधन पर किया जाए खर्च
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए केवल पर्यटकों से ही नहीं, बल्कि राज्य के लोगों पर भी उपकर लगाकर शुल्क एकत्र करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह शुल्क बिजली बिल में जोड़कर लिया जा सकता है। शुल्क वेस्ट प्रोसेसिंग (सूखा और गीला कचरा/अपशिष्ट) पर खर्च किया जाना चाहिए। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण उपकर लगाने के मामले में कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र भी मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 05, 2025, 10:35 IST
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