हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: नदियों और खड्डों के किनारे कचरा फेंकना हर हाल में रोकने के दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए विभिन्न जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नदियों और खड्डों के किनारे कचरे का निस्तारण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुन्नी में सतलुज नदी के किनारे बने ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 24, 2026, 21:46 IST
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