हिमाचल हाईकोर्ट की फटकार: अवैध खनन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, दें हलफनामा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्यास नदी के किनारे अवैध खनन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि अवैध खनन करने तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। अदालत ने प्रतिवादियों को इस पर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार और अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 2024-25 में अवैध खनन के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है। मामला कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिलों में अवैध खनन से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि हलफनामे में बताया जाए कि अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त क्यों नहीं किया गया, उन्हें मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 04, 2025, 11:44 IST
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