HP High Court: हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की ओर से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई केस डायरी (वॉल्यूम 1) को अपने रिकॉर्ड में रखा। आरोपी हरिकेश मीणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं कि अधिकारी याचिकाकर्ता को बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए कि मृतक विमल नेगी पिछले कई वर्षों से डिप्रेशन के शिकार थे और दवाइयां ले रहे थे। उन्होंने सीबीआई की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट को गलत बताकर इसका खंडन किया। सीबीआई की ओर से कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश किया गया और आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में रखने की मांग करते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करने की अपील की। दूसरी ओर, मृतक की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पेखुवाला प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने और पैसों को जारी करने के लिए विमल नेगी पर दबाव डाला गया। उन्हें मानसिक परेशान और प्रताड़ित किया गया। इस प्रोजेक्ट में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने दलील दी कि अभी तक आरोपी जमानत का लाभ उठा रहा है और खुले में घूम रहा है। मृतक अगर मानसिक तौर पर परेशान है इसका मतलब यह नहीं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। उसके ऊपर लगातार दबाव डाला गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 03, 2025, 18:56 IST
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