हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- वर्षों बाद वेतन वृद्धि का दावा करने पर नहीं मिलेगा पूरा एरियर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं और लंबे समय बाद अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वे पिछले पूरे समय का वित्तीय लाभ (एरियर) पाने के हकदार नहीं होंगे। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने यह आदेश मदन लाल एवं अन्य मामले में दिया है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता पिछले 15 वर्षों से केवल अभ्यावेदन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने समय पर कानूनी उपचार नहीं मांगा। कोर्ट ने कहा कि केवल पत्र लिखने से समय की सीमा नहीं बढ़ती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उन लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते जो समय पर अदालत गए थे। जो कर्मचारी अपने हक के लिए सजग नहीं थे, उन्हें केवल काल्पनिक लाभ दिया जा सकता है, न कि पूरा पिछला एरियर।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 08, 2026, 19:12 IST
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