Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- लंबे समय तक साथ रहने वाली दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो भले ही उनका विवाह कानूनी रूप से अवैध हो, लेकिन वह अनैतिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर महिला को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता और वह अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल पीठ के 3 अप्रैल 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता के पारिवारिक पेंशन के दावे को खारिज कर दिया गया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 27, 2026, 19:16 IST
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