हिमाचल: भूमि अधिग्रहण होने पर मालिक को नहीं लौटाई जा सकती, जाने हाईकोर्ट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि एक बार यदि भूमि का नियमानुसार अधिग्रहण हो जाता है और वह पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन आ जाती है, तो उसे मूल भूमि मालिक को वापस नहीं सौंपा जा सकता। फिर चाहे वह भूमि खाली पड़ी हो या फिर किसी अन्य सार्वजनिक कार्य में इस्तेमाल की जा रही हो। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के 10 अगस्त 2026 के उस आदेश को पूरी तरह सही ठहराया, जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 06, 2026, 20:50 IST
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