Himachal Pradesh: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- समझौते के बाद पत्नी को 2 साल तक मुकदमे में घसीटना मानसिक क्रूरता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता होने के बाद अपनी पत्नी को 2 साल तक मुकदमे में घसीटना मानसिक क्रूरता का स्पष्ट उदाहरण है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा के खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए पति की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि समझौते का उल्लंघन करना विशेष रूप से जब एक पक्ष को परेशान करने के लिए किया जाए, तो वह अदालत द्वारा क्रूरता माना जाता है और यह कानूनी प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है। खंडपीठ ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के फैसले को सही ठहराया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 28, 2025, 18:53 IST
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