हिमाचल: उद्योगों से 16.5 फीसदी से अधिक बिजली शुल्क वसूलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मध्यम और बड़े उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार की ओर से बढ़ाए गए बिजली शुल्क की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं से 16.5 फीसदी से अधिक बिजली शुल्क नहीं वसूल सकेगी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 में बिजली शुल्क की दर 11 फीसदी तय की गई थी। सितंबर 2023 में बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया। जनवरी 2024 में एक और अधिसूचना जारी कर इसे 37.50 फीसदी तक पहुंचा दिया गया। अदालत ने प्रतिवादी उत्तरदाताओं को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 08, 2026, 19:59 IST
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