हिमाचल: मनाली कचरा प्रबंधन मामले में हाईकोर्ट सख्त, ईओ और कंपनी प्रतिनिधि को होना होगा पेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मनाली के रंगरी में ठोस कचरे और लीगेसी वेस्ट (दशकों पुराना कचरा) के वैज्ञानिक तरीके से निपटान न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने नगर परिषद मनाली और संबंधित निजी कंपनी सनटैन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के कामकाज को दयनीय स्थिति करार दिया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर परिषद मनाली के अधिशासी अधिकारी (ईओ) और कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 16, 2026, 18:33 IST
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