Himachal Pradesh: सेब व चाय बागानों में भी बनेंगे होम स्टे, गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारियों को भी अनुमति

हिमाचल में सेब और चाय के बागानों में भी होम स्टे बन सकेंगे। गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी राज्य में होम स्टे चला सकेंगे। रिहायशी इलाकों में होम स्टे चलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित होम स्टे के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार 20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे (अन्य राज्यों के लोग) और हिमाचल के निवासी जो प्रदेश से बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी होम स्टे चलाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। होम स्टे खोलने वालों को भवन का संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा संचालक को पुलिस से सत्यापन भी करवाना होगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए होम स्टे रूल 2025 को लेकर 15 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के 60 दिन के भीतर होम स्टे खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 11, 2025, 22:12 IST
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