हिमाचल: पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी को फैमिली पेंशन का लाभ देने के आदेश, सरकार की अपील खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं होती, परंतु पहली पत्नी के निधन के बाद और लंबे समय तक साथ रहने के आधार पर दूसरी पत्नी को वित्तीय संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज कर फैमिली पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भले ही दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य न हो लेकिन लंबे समय तक एक साथ रहना, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 21, 2026, 21:21 IST
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