हिमाचल: विधायक हंसराज मामले में एक हफ्ते में न्यायालय में चालान पेश करेगी पुलिस, पोक्सो एक्ट में दर्ज है मामला
चुराह के विधायक हंसराज और युवती के मामले में सप्ताह भर में न्यायालय में पुलिस चालान पेश कर सकती है। विधायक पर चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी तो विधायक ने उसका शारीरिक शोषण किया। साथ ही महिला थाना में आकर युवती ने विधायक पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसके तहत पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच करते हुए अपने स्तर पर किहार क्षेत्र के रेस्ट हाउस और चंडीगढ़ स्थित होटल से भी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं, विधायक को न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उधर, डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस किसी भी प्राथमिकी दर्ज होने के 60 दिन में न्यायालय में चालान पेश करना होता है। आगामी सप्ताह में पुलिस इस मामले में न्यायालय में चालान पेश कर सकती है। चुराह मामला: अब युवती के आरोप- विधायक को कांग्रेस-भाजपा दे रहीं शरण चुराह के विधायक डॉ. हंसराज को पोक्सो एक्ट में जमानत मिलने के सप्ताह बाद एक बार फिर आरोप लगाने वाली युवती ने सोशल मीडिया में सामने आई है। युवती ने विधायक को कांग्रेस-भाजपा की शरण होने के आरोप लगाते हुए अब मुख्यमंत्री पर भी सवाल दाग दिया है। कहा कि बीजेपी-कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी है। आरोप लगाया कि विधायक के लोग कह रहे हैं कि सीएम ने विधायक को फोन कर सरंक्षण देने का आश्वासन दिया है। युवती ने कहा कि सीएम ऐसी बात कह रहे हैं तो सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने चुराह में भष्टाचार फैलाया है। अब वह पैसे के बल पर मामले से जुड़े सबूत मिटाने ओर गवाहों के बयान बदलवाने का भी प्रयास कर सकते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 03, 2025, 20:00 IST
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