Himachal Pradesh High Court: साडा में छह साल की अनुबंध सेवा पूरी होने पर नियमितीकरण के आदेश, जानें विस्तार से
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी) में नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को छह साल की अनुबंध सेवा पूरी होने पर नियमितीकरण के आदेश दिए हैं। हालांकि, इन्हें वरिष्ठता के लिए काल्पनिक लाभ (नोशनल बेनिफिट) मिलेंगे, कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा। न्यायाधीश सत्यैन वैद्य की अदालत ने यह फैसला कर्मचारियों को नियमित करने में देरी पर दिया है और एक अप्रैल 2013 से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 21, 2025, 20:34 IST
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