हिमाचल: मेरिट दरकिनार कर नियुक्ति देने के आदेश पर रोक, जानें प्रदेश हाईकोर्ट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एक अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर मौजूद उम्मीदवार से पहले विचार करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 9 अक्तूबर तय की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य चयन आयोग की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए 24 अप्रैल 2026 के फैसले के क्रियान्वयन पर अपील के लंबित रहने तक रोक लगा दी है। आयोग ने दलील दी कि याचिकाकर्ता (कृष्ण चंद) ने एससी (बीपीएल) श्रेणी में 41. अंक प्राप्त किए थे। जबकि संयुक्त मेरिट सूची में एक अन्य एससी (बीपीएल) उम्मीदवार के 45 अंक थे। ऐसे में कम अंक वाले अभ्यर्थी को सीधे राहत देना मेरिट के स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है। खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि बीपीएल श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों के अयोग्य घोषित होने के बाद, सही कानूनी प्रक्रिया मेरिट सूची को आगे संचालित करने की थी, न कि उच्च अंक वाले उम्मीदवार को दरकिनार कर कम अंक वाले याचिकाकर्ता को विचार क्षेत्र में लाने की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 25, 2026, 21:31 IST
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