हिमाचल: सरकारी कर्मियों के भर्ती, पदोन्नति नियम बनाने में नहीं होगी अब देरी, विधानसभा में विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। सदन में इस संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किया। इसके बाद विपक्ष ने इस पर चर्चा में भाग लिया। विपक्ष के विरोध के बावजूद इस संशोधन विधेयक को सदन में पारित किया गया। नयना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन को वापस लिया जाए। यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। वहीं, बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कर्मचारी और बेरोजगारों के हितों के साथ नहीं है। किसी भी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए यह हो सकता है। पूर्व प्रकाशन की शर्त को हटाना सही नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पहले जो प्रावधान था, इसलिए हटाना चाह रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात न करें और इसका यह विरोध करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जो भी सदस्यों ने कहा है कि इससे पहले पूर्व प्रकाशन का कोई प्रावधान नहीं था। इससे नियुक्ति व पदोन्नति की प्रक्रिया का जल्दी निपटारा होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 04, 2025, 06:04 IST
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