बरेली: शहर में कैफे के नाम पर चल रहे हुक्का बार, स्पा की आड़ में अनैतिक व्यापार

हाईकोर्ट ने कैफे और रेस्तरां संचालकों की हुक्का बार चलाने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रेस्टोरेंट, होटल, लाउंज या कैफे के डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया (धूम्रपान क्षेत्र) में भी हुक्का परोसना गैरकानूनी है। बरेली के भी कई कैफे, रेस्टोरेंट, लाउंज के नाम पर हुक्का बार, स्पा की आड़ में अनैतिक व्यापार चल रहा है। एक साल से इसको लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अब अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर सत्यापन और कार्रवाई की जाएगी। शहर के पॉश इलाकों में चोरी-छिपे हुक्का बार संचालन का सबसे बड़ा भंडाफोड़ अप्रैल 2025 में हुआ था। पुलिस ने कैफे की आड़ में छह हुक्का बार पकड़े। मौके से तीन युवतियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी हुक्का बार सील कर दिए गए। सील किए गए कैफे अब दूसरे नामों से खुल गए हैं। कुछ ने ठिकाना भी बदल लिया है। कुछ स्थानों पर बेसमेंट में हुक्का परोसा जा रहा है। डीडीपुरम में एकतानगर की ओर जाने वाली जिस रोड पर ये कैफे सील किए गए थे, वहां के लोगों ने बताया कि कभी-कभार पुलिस आती है, लेकिन लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इज्जतनगर क्षेत्र में फरवरी में एक स्पा सेंटर का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि यहां स्पा की आड़ में अनैतिक व्यापार चल रहा था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 01, 2026, 08:30 IST
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