HP High Court : सीएस सेवा विस्तार मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया रिकॉर्ड, जानें विस्तार से

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिकॉर्ड पेश किया है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को सुनवाई होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूचित किया कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1958 के नियम 16(1) के तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव को सार्वजनिक हित में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जो नियमों के अनुरूप है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 05, 2025, 20:29 IST
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