Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- तृतीय श्रेणी कर्मी को भी मिले दैनिक वेतन भोगी सेवा के आधार पर पेंशन का लाभ
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल चतुर्थ श्रेणी ही नहीं, बल्कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को पेंशन के लिए गणना में शामिल कराने के हकदार हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने गंधो राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता 1991 में डलहौजी मंडल के चवारी में दैनिक वेतन भोगी राजमिस्त्री के रूप में भर्ती हुए। 2001 में उन्हें वर्क चार्ज स्टेटस मिला और 2003 में सेवाएं नियमित की गईं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 10, 2026, 19:08 IST
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