HP High Court : अनुबंध सेवा को वरिष्ठता के लिए गिनने वाले एकल जज के फैसले पर रोक, जानें विस्तार से

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुबंध सेवा की अवधि को वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति लाभों के लिए गिनने वाले एकल जज के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली तारीख चार सप्ताह बाद होगी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नियमितीकरण आदेश की धारा 9 के तहत अनुबंध सेवा को योग्यता सेवा में नहीं गिना जाना था और वरिष्ठता भी नियमितीकरण की तारीख से ही मानी जानी थी। एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को प्रतिवादी को वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति लाभ देने के आदेश दिए थे। हालांकि, मौद्रिक लाभ से इन्कार कर दिया था। एकल पीठ का यह निर्णय ताज मोहम्मद और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में 3 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले पर आधारित था। खंडपीठ ने एकल जज की ओर से 29 अगस्त 20224 को पारित फैसले के संचालन पर अपील की लंबित अवधि तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अपील दायर करने में 56 दिनों की देरी को माफ कर दिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 28, 2025, 19:48 IST
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