HP: किराये के आधार पर होम स्टे को मिलेगी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड कैटेगरी, संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश में कमरों के किराये के आधार पर होम स्टे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में विभाजित किए जाएंगे। 1000 रुपये से कम किराये वाले होम स्टे सिल्वर कैटेगरी में आएंगे और इन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा। कमरे का 1000 से अधिक किराया वसूलने वाले गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने प्रदेश में चल रहे होम स्टे के कमरों और बाथरूम के आकार की शर्त भी खत्म कर दिया है, लेकिन यह छूट सिर्फ पहले से पंजीकृत होम स्टे को ही मिलेगी, नए बनने वाले होम स्टे में डबल बेड व सिंगल बेड का आकार 120 वर्ग मीटर व 100 वर्ग मीटर ही रखना होगा और बाथरूम का आकार 80 वर्ग मीटर रखना होगा। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एनओसी की शर्त से छूट देने का भी फैसला लिया है। प्रदेश में चल रहे पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफॉस्ट इकाइयों को पुन: पंजीकृत करने की शर्त यथावत रखी गई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 20:19 IST
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